रांची | अगर आप झारखंड की किसी सड़क या पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीते या तंबाकू थूकते पकड़े गए, तो अब जेब से ₹1000 जुर्माना देना पड़ेगा। पुराना जुर्माना था ₹200, लेकिन अब इस आदत पर लगाम कसने के लिए कानून और सख्त हो गया है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि तंबाकू के खिलाफ राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई है, जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधानिक मंजूरी दे दी है। अब झारखंड तंबाकू-नियंत्रण को लेकर देश के सबसे सख्त राज्यों में गिना जाएगा।
🧾 क्या है नया कानून?
संसोधन विधेयक का नाम है:
“सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021”
👉 अब जुर्माना होगा: ₹1000 तक, पहले ₹200 था
👉 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति तंबाकू न बेच सकेंगे, न खरीद सकेंगे
👉 100 मीटर के दायरे में: स्कूल, अस्पताल, कोर्ट, सरकारी ऑफिस के पास तंबाकू बेचने पर रोक
👉 ओपन सिगरेट बिक्री (फुटकर में एक-एक सिगरेट बेचना) पर पूर्ण प्रतिबंध
🧠 यह कानून क्यों जरूरी था?
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट्स बताती हैं कि झारखंड में युवा तेजी से तंबाकू की गिरफ्त में आ रहे हैं। खुले में तंबाकू का सेवन, पब्लिक प्लेसेज़ पर थूकना, और किशोरों में बढ़ती लत — ये सब बड़ी चुनौती बन चुके थे।
बच्चों के स्कूल के सामने गुटखा दुकानें, बस स्टॉप पर धुआं उड़ाते लोग, और सरकारी दफ्तर की सीढ़ियों पर जमी पीक — अब इन सब पर कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है।
🚫 हुक्का बार पर भी बैन!
इससे पहले झारखंड कैबिनेट ने हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध को भी मंजूरी दी थी।
इस नियम का उल्लंघन करने पर:
🔸 ₹1 लाख तक जुर्माना
🔸 या जेल की सजा
📜 राजनीतिक पृष्ठभूमि
मार्च 2021 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। चर्चा के दौरान आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने जुर्माना ₹10,000 करने का सुझाव भी रखा था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया।
अब जब इस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है, तो झारखंड सरकार इसे तुरंत लागू करने की तैयारी में है।
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